मेट्रो-3 कारशेड के लिए आरे के पेड़ों को काटने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब अगले आदेश तक एक भी पेड़ नहीं काटे जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस बारे में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
सैकड़ों की संख्या में याचिका
आरे में बनने वाला मेट्रो-3 कारशेड के लिए लगभग 2700 पेड़ों को काटने की मंजूरी प्रशासन की तरफ से दी गयी है।
प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ कई पर्यावरणविदों सहित कई गैरसरकारी संगठनों की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी हैं, इन याचिकाओं की संख्या लगभग 113 है।
इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई कोर्ट मंगलवार को कर रहा था।
The judges also said that they plan to personally visit Aarey to see what the issue is, 'as sometimes it may be necessary to personally see the site to ascertain the facts in such critical matters of environment.' https://t.co/Q11djPBApY
— ANI (@ANI) September 17, 2019
आपको बता दें कि आरे में पेड़ काटने को लेकर करीब लाखो लोग विरोध कर रहे हैं, इनमें सेलिब्रेटी से लेकर, राजनीतिक दल तक शामिल हैं।
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