बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर कोविड-19 के नए वायरस संक्रमण ओमीक्रॉन की पृष्ठभूमि में धारा 144 के तहत 28 फरवरी तक रोक का आदेश जारी किया गया है।
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ये आदेश कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं। यह आदेश बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है की आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
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