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वोटिंग के लिए मिलेगी पर्याप्त छुट्टी या काम के घंटों में उपयुक्त रियायत

नासिक कलेक्टर ने की मतदान करने की अपील

वोटिंग के लिए मिलेगी पर्याप्त छुट्टी या काम के घंटों में उपयुक्त रियायत
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राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2024 पांच चरणों में होंगे। नासिक जिले की 20 डिंडौरी और 21 नासिक लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। तदनुसार, मतदाताओं को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ स्थानों पर पर्याप्त छुट्टियाँ या काम के घंटों में उपयुक्त छूट दी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जलज शर्मा ने अपील की है कि मतदाता अवकाश एवं रियायतों का लाभ उठाकर मतदान करें। (Adequate leave or appropriate relaxation in working hours will be provided for voting)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) मतदाताओं को मतदान के दिन वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त छुट्टी या कुछ स्थानों पर काम के घंटों में उपयुक्त रियायत का प्रावधान करती है। सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खान विभाग के परिपत्र दिनांक 22 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं।

श्रम अधिकारी/कर्मचारी जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता हैं, भले ही वे चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर काम कर रहे हों, उन्हें चुनाव के दिन वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त छुट्टी दी जाएगी। मतदान के दिन दिया गया अवकाश उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

असाधारण परिस्थितियों में यदि कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरे दिन का अवकाश देना संभव न हो तो मतदान क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश के स्थान पर कम से कम दो घंटे की छूट दी जा सकती है, लेकिन कि, संबंधित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

इस परिपत्र के अनुसार, उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों आदि को सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिपत्र में दिए गए निर्देशों का उचित अनुपालन किया जाएगा। उक्त परिपत्र में कहा गया है कि यदि ऐसी शिकायत मिलती है कि मतदान के लिए उचित छुट्टी या रियायत नहीं मिलने के कारण मतदाता मतदान नहीं कर सके, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

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