मुंबई में खुले स्थानों पर कचरा जलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

BMC में खुले में कचरा जलाने वालों पर अब 100 रुपये के बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में अपशिष्ट जलाने से वायु प्रदूषण सहित गंभीर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं। इसलिए नागरिकों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम ने जुर्माने की राशि में दस गुना वृद्धि कर दी है।

इसके अलावा, कचरे को खुले में जलाने से रोकने के लिए विभाग कार्यालय (वार्ड) स्तर पर एक टीम गठित की गई है। इस टीम में तीन सदस्य होंगे: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग से एक जूनियर पर्यवेक्षक, एक उपद्रव डिटेक्टर (एनडी स्टाफ), और एक मुकदम।

खुले में कचरा जलाने से जहरीली गैसें, कण आदि निकलते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं। अब तक स्वच्छता उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार खुले में कचरा जलाते हुए पाए जाने पर केवल 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था।

उपायुक्त (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) किरण दिघावकर ने कहा की  नागरिक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि जुर्माने की राशि अपेक्षाकृत कम थी। इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा जलाता हुआ पाया गया तो उस पर मौके पर ही 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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