हाईकोर्ट ने मल्टिप्लेसक एसोसिएशन को फटकारा कहा, तुम्हारा काम फिल्म दिखाना है, खाद्यपदार्थ बेचना नहीं

  • संतोष तिवारी & प्रशांत गोडसे
  • सिविक

मल्टीप्लेक्स में ग्राहकों द्वारा बाहर से खाना लाए जाने के विवाद में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मल्टिप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन साहिर सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने एसोसिएशन से कहा कि आपका काम फिल्म दिखाना है खाद्य पदार्थ बेचना नहीं। आपको बता दें कि इस बारे में एमएनएस की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी।

सरकार ने लिया यूटर्न

नागपुर अधिवेशन के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि दर्शक सिनेमागृह में बाहर से खाद्यवस्तु लेकर जा सकते हैं और अगर इस बारे सिनेमागृह मना करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बुधवार को सरकार ने इस मामले में यूटर्न लेते हुए कोर्ट में बताया कि सुरक्षा कारणों से दर्शकों को बाहर से खाना नहीं ले जाने दिया जा सकता, इस बारे में सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। यही नहीं सरकार ने एमएनएस की अपील को खारिज करने की भी मांग की।

सुरक्षा को ही आधार बना कर एसोसिएशन ने भी सरकार की हां में हां मिलाया और बाहर से खाद्य वस्तुओं को नहीं ले जाने की मांग की।

कोर्ट ने दलील की नामंजूर 

कोर्ट ने तमाम दावों को ख़ारिज करते हुए सरकार और एसोसिएशन दोनों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सार्वजानिक स्थानों पर जो आमलोग खाद्यवस्तु खाते हैं तब सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता? कोर्ट ने आगे कहा कि मल्टीप्लेक्स एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है  आपका काम है फिल्म दिखाना खाद्यपदार्थ बेचना नहीं।

यही नहीं कोर्ट ने भी एमएनएस कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ नहीं लेने की चेतवनी दी। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि सिनेमागृह में खाद्यपदार्थ ले जाने पर छूट मिले यही हमारी मांग है।

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