इस चुनावी मौसम में ये 'तीन दिन' रहेगा शराब पर प्रतिबंध

मुंबई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे इसीलिए 3 दिनों के लिए 'ड्राईडे' घोषित किया गया है। मतलब तीन दिनों देशी-विदेशी या किसी भी तरह की शराब बेचना, खरीदना और पास में रखना कानूनन अपराध माना जाएगा। तीन दिनों तक शराब से सम्बंधित सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने का फरमान जारी किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों को संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं।

आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव अच्छी तरह से सम्पन्न हो जाएं, किसी प्रकार की कोई धांधली न हो, उपद्रवी किसी प्रकार की कोई अनुचित कार्य न करें इसीलिए तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। ये तीन दिन यानी ड्राईडे का नियम चुनाव के एक दिन पहले, चुनाव के दिन और वोटो की गिनती के दिन लागू होगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं साथ ही संबंधित दुकान या होटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।आपको बता दें कि इस इस बार राज्य में 4 चरण में मतदान होना है।

महाराष्ट्र में 11 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, इस दिन लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव होंगे, 18 अप्रैल के दिन 10, 23 अप्रैल के दिन 14, 29 अप्रैल के दिन 17 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 23 मई के दिन वोटों की गिनती की जाएगी।  

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