क्रॉफर्ड मार्केट के दुकानदारों पर पालिका का फटका

क्रॉफर्ड मार्केट - घर की शोभा बढ़ाने वाले प्राणि और पक्षी विक्रेताओं के पास अगर उसका लाइसेंस नहीं है वे उसकी बिक्री नहीं कर सकते। जिसका सीधा असर क्रॉफर्ड मार्केट के प्राणि और पक्षी विक्रेताओं पर पड़ने वाला है। बीएमसी द्वारा इसके लिए कानूनी नियम के मुताबिक लाइसेंस दिया जाएगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई अर्थात क्रॉफर्ड मार्केट में पक्षी विभाग द्वारा गालेपर पाले गए शौकिया प्राणी, पक्षी, और मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। क्रॉफर्ड मार्केट में कुल 1100 विक्रेताओं को महापालिका की तरफ से लाइसेंस दिया जाएगा। 

महापालिका अधिनियम 1888 की धारा 398 (2) के अनुसार महापालिका की मंजूरी प्राप्त करने के बाद यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद यह नियम सभी पर लागू कर दिया जाएगा और बिना लाइसेंस के कोई भी शौकिया प्राणी, पक्षी, और मछली की बिक्री नहीं कर पाएगा। यह महापालिका बाजार विभाग ने स्पष्ट किया है।

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