ठाणे- TMC ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया

प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बना चीनी मांझा, पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चीनी धागा या नायलॉन या प्लास्टिक का कृत्रिम मांझा मनुष्यों के साथ-साथ पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। इसलिए, ठाणे मनपा क्षेत्र में इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। (Thane municipal corporation bans use of Chinese manja used for kite flying in Thane)

मनपा क्षेत्र में इसी तरह के निरीक्षण अभियान में सभी वार्ड समिति क्षेत्रों में कुल 255 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। उन्हें चीनी मांझा नहीं मिला। हालांकि, इस निरीक्षण के दौरान लगभग 214 किलोग्राम सिंगल-यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। साथ ही 89 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

केवल सूती धागे को बिना नुकीली धातु या कांच के तत्वों या चिपचिपी सामग्री के साथ-साथ धागे को मजबूत करने वाले एजेंट के साथ पतंग उड़ाने की अनुमति है।इस धागे को बनाने के लिए बारीक पिसे हुए कांच, धातु या अन्य नुकीली सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे चीनी मांझा कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ऐसे धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।

चूंकि यह धागा जैविक रूप से विघटित नहीं होता है, इसलिए मल प्रणाली, जल निकासी प्रभावित होती है। साथ ही जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही, चूंकि यह धागा बिजली का संवाहक है, इसलिए बिजली के उपकरणों और बिजली सबस्टेशन पर लोड के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना है।

सतर्कता दलों के माध्यम से जांच शुरू

ठाणे नगर आयुक्त सौरभ राव के निर्देशानुसार, चीनी मांझा और सिंथेटिक-नायलॉन मांझा की बिक्री, निर्माण, भंडारण और उपयोग को रोकने के लिए वार्ड समिति स्तर पर नियमित रूप से निरीक्षण और जब्ती अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सहायक आयुक्त स्तर पर प्रत्येक वार्ड समिति में कर निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण कर्मचारियों की एक सतर्कता टीम बनाई गई है। साथ ही, स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। अब तक इस निरीक्षण अभियान में सभी वार्ड समिति क्षेत्रों में कुल 255 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। उन्हें चीनी मांझा नहीं मिला।

शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल

प्रतिबंधित सिंथेटिक, नायलॉन मांजा की बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति या उपयोग के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को एक टोल-फ्री नंबर 8657887101 उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा pcctmc.ho@gmail.com पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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