SSC और HSC छात्रों के लिए वर्तमान बोर्ड परीक्षाओं के बीच अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार 16 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने कुछ उपायों की घोषणा की जिसमें यदि स्कूल के कर्मचारी नकल या नकल की अनुमति देने में शामिल पाए जाते है तो उनके स्कूल का रजिस्ट्रैशन भी रद्द करना शामिल है।
स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, सह-शिक्षक या कोई अन्य कर्मचारी नकल की अनुमति देने में शामिल पाए जाते हैं तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि संबंधित स्कूल का पंजीकरण नंबर और कार्य करने के लिए बोर्ड की इजाजत को भी रद्द किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर लीक न हो, विभाग और महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों द्वारा मोबाइल फोन रखने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आगे बढ़कर परीक्षा के घंटों के दौरान शिक्षकों, पर्यवेक्षकों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया है।
दिशानिर्देश के मुताबिक अब सुबह और दोपहर के सत्र में क्रमशः सुबह 10.30 बजे और दोपहर 3 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश में रोक लगा दी गई है। हालांकि, यदि कुछ विशेष परिस्थिती के कारण छात्र देर से आता है तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वे क्षेत्रीय बोर्ड से अनुमति प्राप्त करें।
पेपर बांटने से 10 मिनट पहले छात्रों को अपनी निर्धारित कक्षा में उपस्थित होना होगा। इस प्रकार सुबह के सत्र के लिए छात्र सुबह 10.20 बजे तक, जबकि दोपहर के सत्र में दोपहर 2.50 बजे तक उपस्थित रहना होगा। साथ ही छात्रों को निर्धारित समय से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा।
इसके अलावा, पेपर लीक और नकल की घटनाओं को रोकने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के गृह मंत्री से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया है। इसलिए विभाग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परीक्षा केंद्रों और उपकेंद्रों पर अधिक से अधिक संख्या में सतर्कता दस्ते तैनात करने को कहा है।
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