बिना रेरा क्रमांक के प्रचार करनेवाले बिल्डरो पर कसेगी नकल

राज्य में 1 मई से महाराष्ट्र स्थावर संपदा अधिनियम प्राधिकरण (महारेरा) कानून की स्थापना की गई। इस कानून के तहत बिल्डरो को अपने नए प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी अपने वेबसाईट पर डालनी होगी साथ ही रेरा में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले इसकी समय सीमा 31 जुलाई तय की गई थी। 

लेकिन अब इसे 31 जुलाई के बाद भी जारी रखा जाएगा। तो वही 1 अगस्त के बाद जो भी बिल्डर बीना रेरा रजिस्टर नंबर के अपने प्रोजेक्ट का प्रचार करेगा उसपर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महारेरा'के अध्यक्ष गौतम चटर्जी ने ये जानकारी मुंबई लाईव को दी।

बिल्डर से जुर्माने के रुप में प्रोजेक्ट की 10 फिसदी रकम जमा की जाएगी। 1 अगस्त से इस कानून का पालन होना शुरु हो जाएगा।


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