नवी मुंबई- NMMC ने 524 खतरनाक इमारतों की सूची जारी की

वर्ष 2023-2024 के लिए नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में खतरनाक इमारतों का विभागवार सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण के बाद, नगर निगम क्षेत्र में कुल 524 इमारतों को महाराष्ट्र नगरपालिका की धारा 264 के तहत खतरनाक इमारतों के रूप में घोषित किया गया है। निगम अधिनियम।

नोटिस महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 264 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है। तदनुसार, घोषित भवनों में निवास करने वाले स्वामियों/अधिभोगियों को सूचित किया जाता है कि जिस भवन में वे रह रहे हैं, वह आवासीय/व्यावसायिक उपयोग के लिए खतरनाक है तथा इन भवनों में आवासीय/व्यावसायिक उपयोग तत्काल बंद किया जाए तथा खतरनाक भवनों के निर्माण को अविलंब गिराया जाए।

इन लिखित निर्देशों/नोटिसों की तिथि दिनांक 5 नवम्बर, 2015 के सरकारी परिपत्र के अनुसार जारी की गई है। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'सी-1' श्रेणी के भवन का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

ऐसे घोषित खतरनाक भवनों के मालिकों या रहने वालों को उक्त भवन/संरचना के आवासीय/व्यावसायिक उपयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इमारत के ढहने की संभावना को देखते हुए जीवन और धन की हानि को देखते हुए अविलंब उक्त भवन/संरचना को ध्वस्त कर देना चाहिए।

यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उक्त भवन/संरचना के गिरने की स्थिति में होने वाले नुकसान के लिए संबंधित पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, इसके लिए नवी मुंबई नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

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