बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर दाखिल सभी चायिकाओं पर गुरुवार को अंतिम सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मराठा आरक्षण को सही करार दिया है , हालांकी इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा की मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत की जगह 12 से 13 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये। इसके साथ ही मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओ को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मराठों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। जिसके बाद इसके विरोध में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मराठा आरक्षण समर्थन और विरोध करनेवालो की याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनने के बाद 26 मार्च 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
24 जून को इस मामले का हाईकोर्ट में उल्लेख किया गया था। इसके बाद जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस भारती डागरे की खंडपीठ ने 27 जून को फैसला सुनाने की बात कही थी।