महारेरा में शिकायत करना अब और भी हुआ आसान

पिछले साल, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने महारेरिया अधिनियम की शुरुआत की जिसके कारण हजारों लोग अचल संपत्ति और अनियंत्रित परियोजनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते है। हालांकि, शिकायतों को दर्ज करने के लिए, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे कागजी कार्य शामिल थे। जिसे देखते हुए महारेरा ने अब इस कार्य को और भी आसान कर दिया है। महारेरा ने कागजी कार्रवाई को अब कम कर दिया है।

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महारेरा सचिव वसंत प्रभु ने मुंबई लाइव को पेपरवर्क रद्द करने और कार्यालय में बार बार आने के लिए जो समय लगता है उसे खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करने के बारे में बताया। नई प्रक्रिया उपभोक्ताओं के साथ-साथ लोगों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को निश्चित रूप से कम कर देगी।

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यदि कोई ग्राहक महारेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो ग्राहक-शिकायतकर्ता को वेबसाइट पर sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in पर शिकायत दर्ज करनी होगी। इस शिकायत को जमा करने के बाद, सभी दस्तावेजों को महारेरा कार्यालय में जमा करना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महारेरा ने अपना एप्लिकेशन का आवेदन विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ उस पर एक ट्रैक रखने की अनुमति देगा। जटिल प्रक्रिया के कारण लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए होनेवाली समस्याओं को देखते हुए महारेरा ने ये कदम उठाया है।

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