'ललिता' जैसे केस के लिए पुलिस विभाग बनाएगी गाइडलाइन

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महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत महिला पुलिस कांस्टेबल ललिता साल्वे के केस को देखते हुए अब महाराष्ट्र पुलिस गाइडलाइंस बनायेगी ताकि ऐसे मामलों को सुलझाने में आसानी हो। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को एक पत्र लिखा है और इस तरह के मामलों के लिए जल्द ही नए दिशानिर्देश बनाने को कहा है।

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पुलिस विभाग थी असमंजस में   

आपको बता दें कि ललिता साल्वे नामकी महिला कांस्टेबल ने महाराष्ट्र पुलिस को एक निवेदन दिया था, जिसमें ललिता ने मांग की थी कि वह अपने शारीरिक परिवर्तन के कारण ऑपरेशन के जरिये महिला से पुरुष बनना चाहती है और फिर पुरुष बनने के बाद भी ड्यूटी करना चाहती है। पुलिस ने ललिता के इस आवेदन को ठुकरा दिया क्योंकि नियमों का हवाला देते हुए पुलिस विभाग ने कहा कि ललिता एक महिला के रूप में पुलिस में भर्ती हुई है। उसके ऊपर सभी महिला वाले नियम लागू हैं इसीलिए उसे इसकी मंजूरी नहीं दे सकते हैं।

इसके अलावा पुलिस विभाग ने यह भी आशंका जताई कि ऑपरेशन सफल होने के बाद ललिता के काम का स्वरुप कैसा होगा? ललिता को पुलिस विभाग दी जाने वाली सुविधा महिलाओं वाली होंगी या फिर पुरुषों वाली।

यही नहीं पुलिस विभाग ने अपनी मज़बूरी जताते हुए यह भी कहा कि इस अपनी तरह का यह पहला मामला है। इसीलिए अभी तक ऐसे मामलों को लेकर पुलिस विभाग में कोई कानून नहीं बना है। इसे ही देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को एक पत्र लिख ऐसे मामलों में कानून लाये जाने की।

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लाएंगे दिशा निर्देश 

इसके संबंध में, बीड जिला पुलिस अधीक्षक श्रीधर गोविंदराजन ने महाराष्ट्र के महानिदेशक सतीश माथुर को पत्र लिखा था। इसके बाद, माथुर ने गृह विभाग को इसके लिए दिशानिर्देश की मांग की। ललिता को उनके इलाज के लिए पुलिस विभाग से विशेष छुट्टी दी गई है।

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