ST विलनीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी 15 दिनो में काम पर लौटें- हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने MSRTC विलय  ( MAHARASHTRA STATE BUS MERGER) का अनुरोध स्वीकार नहीं किया ।हाईकोर्ट ने ST कर्मचारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने एसटी  कर्मचारियों को  15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है।

इके साथ ही कोर्ट ने कहा की सरकार किसी भी एसटी कर्मचारी को बाहर काम से ना निकाले।   इसके अलावा कोर्ट ने कहा की  राज्य सरकार अगले चार साल तक एसटी निगम चलाएगी। उसके बाद, अदालत वित्तीय मानदंडों के आधार पर आगे का फैसला करेगी।कल सुबह 10 बजे इस मामले में अहम सुनवाई होगी।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसटी निगम तब तक काम पर नहीं लौटने वाले एसटी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एसटी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है और अब अगर वे अगले 10 दिनों में काम पर नहीं आते हैं तो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना है।

सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद एसटी कर्मचारी क्या फैसला करते हैं। कल की सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से जारी किए जाने वाले अन्य अहम आदेशों पर भी सबकी निगाहें हैं।

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