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लोक अदालत के चलते 17 करोड़ का जुर्माना

विशेष अभियान में 1831 वाहनों पर हुई कार्रवाई

लोक अदालत के चलते 17 करोड़ का जुर्माना
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 ट्रैफिक पुलिस बकाया ई-चालान जुर्माना वसूलने के लिए लोक अदालत पहुंची, जिसके बाद ड्राइवरों ने 233,000 रुपये का जुर्माना अदा किया। (17 crore fine collected  due to Lok Adalat)

लोक अदालत की सुनवाई से पहले, शहर के कई दोषी मोटर चालकों को नोटिस जारी किए गए और बकाया जुर्माना भरने के लिए कहा गया। 2019 में ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान सिस्टम भी लागू किया। बकाया राशि बढ़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित वाहन चालकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया।

शुरुआत में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्राइवर के घर भी गए और ड्राइवर से जुर्माना भरने को कहा। इसके बाद भी जब कई वाहन चालकों ने जुर्माना नहीं भरा तो ट्रैफिक पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर इस मामले में लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इसी बीच 14 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन हुआ. वाहन चालकों को बकाया जुर्माना भरने के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। इस समय लोक अदालत में लंबित दो लाख 30 हजार 175 ई-चालान से कुल 17 करोड़ 27 लाख 70 हजार 250 रुपये की वसूली की गयी है।

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