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कोरोनावायरस अपडेट: बीएमसी ने थूकनेवालों से 33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो नागरिक निकाय INR 200 का जुर्माना वसूलता है। इसके अलावा, संशोधित आदेशों के अनुसार, पिछले साल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके।

कोरोनावायरस अपडेट: बीएमसी ने थूकनेवालों  से 33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
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बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों  (PUBIC PLACES ) पर थूकने वालों से पिछले 10 महीनों में 33 लाख रुपये का जुर्माना (FINE) वसूला गया है। इसके अलावा, बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने पकड़े गए 29.71 लाख से अधिक नागरिकों से 59.82 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला है।

 बीएमसी के अनुसार, बीएमसी द्वारा नियुक्त क्लीन-अप मार्शलों (Clean up marshal) द्वारा 16,659 नागरिकों पर जुर्माना लगाया गया था। नागरिक निकाय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि एल वार्ड (Kurla , sakinaka) ) से 2,888 मामलों में से 5.59 लाख रुपये का अधिकतम जुर्माना वसूल किया गया, जबकि ए वार्ड (CSMT, CHURCHGATE, FORT) क से 3.89 लाख रुपये और पी उत्तर से 3.40 लाख रुपये वसूल किए गए। (मलाड) वार्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जोन 1 से, जिसमें चर्चगेट, सीएसएमटी, डोंगारी, मालाबार हिल, भायखला जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैरती आबादी और घनत्व शामिल हैं, मार्शलों ने कार्रवाई करके 11.58 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है। 5,794 लोग। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ पाया जाता है तो नागरिक निकाय  200 का जुर्माना वसूलता है।

 इसके अलावा, संशोधित आदेशों के अनुसार, कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले साल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। पालन न करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है

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