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मास्क न पहनने पर पुलिस करेगी केस दर्ज

नियमानुसार अगर कोई बिना मास्क पहने घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

मास्क न पहनने पर पुलिस करेगी केस दर्ज
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मुंबई में कोरोना यानी Covid 19 से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, लोग लॉकडाउन (lockdown) की भी अनदेखी कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस (police) और बीएमसी कड़े कानून भी बना रही है। BMC ने अब सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया है। अगर कोई भी बिना मास्क पहने घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस समय मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 590 तक पहुंच गई है।

नियमानुसार अगर कोई बिना मास्क पहने घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

इस बाबत BMC ने एक जीआर भी तैयार किया है। BMC ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि कोरोना जैसी महामारी एक व्यक्ति से दूसरे में न फैले। 

जीआर में बताया गया है कि मास्क 3 प्लेट वाला होना चाहिए, अगर घर मे भी बनाया गया होगा तो भी चलेगा।

इस आदेश को BMC कमिश्नर प्रवीण सिंह परदेशी ने 1887 के अधिनियम के तहत जारी किया है।  इस आदेश के अनुसार, आप सार्वजनिक स्थान पर जााते समय या बाजार जाते समय या गाड़ी चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी काम करने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

यह भी बताया गया है कि अगर किसी के पास प्रमाणित मास्क नहीं है तो वह रुमाल अथवा किसी बड़े दुपट्टे या गमछा को भी मास्क की तरह पहन सकता है।

गौरतलब है कि इसके पहले चंडीगढ़ और उड़ीसा में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

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