वर्तमान वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में मात्र तीन महीने ही बाक़ी हैं। इसके बावजूद जितना अंदाजा लगाया जा रहा था उतना प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसी के खाते में जमा नहीं हुए। इसके बाद अब बीएमसी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कार्रवाई करते हुए 228 प्रॉपर्टी टैक्स को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन सभी प्रॉपर्टी टैक्स पर 581 करोड़ 11 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। सूत्रों के अनुसार अगर जब्त संपत्तियों के मालिकों ने टैक्स नहीं भरा तो संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।
जिन संपत्तियों के टैक्स बाकी हैं उनमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, खुली जगह, शासन, शैक्षिक से संबंधित संपत्तियां हैं। नगरपालिका के कर निर्धारण और संग्रह विभाग ने अपील की है कि संपत्ति की नीलामी से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर संपत्ति कर का भुगतान कर दें। बकाया संपत्ति कर को नोटिस मिलने के बाद 90 दिनों के भीतर टैक्स जमा करना आवश्यक है। यदि इस अवधि के दौरान कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका कार्रवाई शुरू कर देगी है।
अगर कोई शख्स टैक्स नहीं भरता है तो उससे सबसे पहले नगरपालिका अधिकारी कर का भुगतान करने के लिए सीधे संपर्क करता है, अगर फिर भी भुगतान नहीं किया जाता है तो एक 'डिमांड लेटर' भेजा जाता है। अगर फिर भी भुगतान नहीं किया जाता है तो 21 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है। अगर इसके बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है तो उस सम्पत्ति के पानी, बिजली काट दिए जाते हैं।