अपने वॉर्ड में अवैध होर्डिंग लगाने और बीएमसी अधिकारियों के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने बीजेपी नगरसेवक मुरजी पटेल पर 24 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने नगरसेवक को दो महीने के अंदर इस राशि को बीएमसी ऑफिस में नुकसान भरपाई के रूप में भरने का आदेश दिया है।
क्या था मामला?
बताया जाता है कि मुरजी पटेल ने अपने वॉर्ड में होर्डिंग लगाया था। इस होर्डिंग को अवैध बताते हुए बीएमसी के कुछ कर्मचारियों ने इसे हटाने की कोशिश की। इस बात को लेकर मुरजी पटेल समर्थकों और बीएमसी कर्मचारियों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद यह विवाद जल्द ही बढ़ कर मारपीट के रूप में तब्दील हो गया और यह मारपीट मुरजी पटेल को अच्छा खासा महंगा पड़ गया। मामला पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में इस झगड़े की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेने और बिना शर्त माफ़ी मांगने साथ ही आगे से ऐसा नहीं करने का लिखित आश्वासन देने के बाद भी कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और पटेल को 24 लाख रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
इसके अलावा कोर्ट ने पटेल को यह भी आदेश दिया कि, उन्हें उनके वॉर्ड में दो महीने घूम-घूम कर पब्लिक प्लेस पर जितने भी होर्डिंग लगाए गए हैं उसकी सारी जानकारी बीएमसी को देनी होगी।
आपको बता दें कि शहर भर में लगे अवैध होर्डिंग लगाने के खिलाफ सुस्वराज्य फाऊंडेशन नामकी एनजीओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका दाखिल किया था। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अवैध होर्डिंग को हटाने का आदेश बीएमसी को दिया गया था, जिसके फलस्वरूप बीएमसी कर्मचारी मुरजी पटेल का वॉर्ड में पहुंच कर होर्डिंग हटा रहे थे।