दादर स्टेशन के बाहर फूल बेचने की इजाजत दी जाए इसके लिए बॉम्बे हॉकर्स युनियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकी कोर्ट ने इस बारे में किसी भी तरह की राहत ना देते हुए फेरीवालो को स्टेशन परिसर के 150 मीटर के अंदर फूल बेचने पर पाबंदी को जारी रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब फूलवाले स्टेशन परिसर के 150 मीटर के अंदर फूल नहीं बेच पाएंगे।
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पिछलें साल 1 नवंबर 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजाद हॉकर्स युनियन बनाम केंद्र सरकार के एक मामले में दादर स्टेशन के बाहर हनुमान मंदिर के 100 मीटर परिसर में फूल और पूजा का समान बेचने की इजाजत कोर्ट ने दी थी। इसी को आधार मानकर बॉम्बे हॉकर्स युनियन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया था।
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न्यायमुर्ती अभय ओक और न्यायमुर्ती रियाज छागला की बेंच ने इस मामली की सुनवाई की। बेंच ने आदेश दिया की रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के परिसर के अंदर कोई भी धंधा नहीं लग सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब फूल बेचनेवालों को अपनी जगह बदलनी होगी।