पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) ने ग्रेटर मुंबई सीमा( Mumbai curfew) में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की शक्तियों के अनुसार 8 मार्च, 2022 तक ग्रेटर मुंबई सीमा में कर्फ्यू आदेश जारी किया है।
इन कार्यक्रमो को प्रतिबंध से रखा गया बाहर
आदेश के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, मार्च, सभा, लाउडस्पीकर, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। विवाह समारोहों और विवाह समारोहों से संबंधित अन्य समारोह, विशेष कार्यक्रम, कंपनियों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों और संघों की वैधानिक बैठकें, क्लबों में होने वाले कार्यक्रम, सहकारी समितियों के साथ-साथ नियमित गतिविधियों के हिस्से के रूप में होने वाले कार्यक्रम अन्य संगठनों को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
सिनेमाघरों, थिएटरों और सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, अदालतों, सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, कारखानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में नियमित व्यापार और व्यापार के लिए भीड़ को बाहर रखा गया है।
बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) संजय लाटकर ने कहा कि अगर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी है, तो उसे भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में पैराग्लाइडर, गुब्बारे उड़ाने पर रोक
ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पतंगबाजी, ऊंची उड़ान वाले पटाखे और लेजर लाइट (बीम) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश 20 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए जारी किया गया।
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