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महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरुरी


महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरुरी
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हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने एक अहम फैसला लिया है। फास्टैग 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहनों पर लागू होगा और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महागठबंधन सरकार ने यह फैसला लिया और इस फैसले के मुताबिक, अब 1 अप्रैल 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए यह फैसला राज्य में हर जगह लागू किया जाएगा। (Fastag mandatory for all vehicles in Maharashtra from April 1)

सरकार ने दिया आदेश

1 अक्टूबर, 2019 से नेशनल परमिट वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया था। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर, 2017 के बाद खरीदे गए सभी चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया था। फ़ास्ट टैग की आपूर्ति वाहन निर्माता या डीलर द्वारा की गई थी। इस FASTag के साथ वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने का भी आदेश दिया गया था।

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया और सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य करने के फैसले की घोषणा की। यह नियम पुराने वाहनों यानी 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के साथ-साथ एम और एन श्रेणी के वाहनों पर भी लागू किया गया था। कई राज्यों ने अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है।

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