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होली के दौरान पेड़ काटने पर देना होगा जुर्माना

बीएमसी ने यह भी अपील की है कि यदि कहीं पेड़ काटे जा रहे हों तो नगर निगम हेल्पलाइन नंबर '1916' पर संपर्क करें।

होली के दौरान पेड़ काटने पर देना होगा जुर्माना
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नागरिकों को होली के अवसर पर कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। यदि कहीं अनाधिकृत रूप से पेड़ काटे जाने का पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यह भी चेतावनी दी गई है कि संबंधित लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बीएमसी ने अनाधिकृत रूप से पेड़ काटने पर एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। नगर निगम प्रशासन ने यह भी अपील की है कि यदि कहीं पेड़ काटे जा रहे हों तो नगर निगम हेल्पलाइन नंबर '1916' पर संपर्क करें।

मुंबई महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे गुरुवार 13 मार्च को होली के अवसर पर यदि कोई पेड़ काटा जाता हुआ देखें तो इसकी सूचना बीएमसी के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें या महानगरपालिका के हेल्पलाइन नंबर '1916' पर संपर्क करें। महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 21 के तहत वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटना अपराध है। अनधिकृत वृक्ष कटाई के प्रत्येक अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति पर कम से कम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही एक सप्ताह से एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है, ऐसा उद्यान अधीक्षक और वृक्ष प्राधिकरण के सदस्य सचिव जितेंद्र परदेशी ने बताया। मुंबई में लगभग 29 लाख 75 हजार पेड़ हैं। इनमें से 15 लाख 51 हजार 132 पेड़ निजी संस्थानों के परिसर में हैं। जबकि 10 लाख 67 हजार 641 पेड़ सरकारी भवनों एवं प्रतिष्ठानों के परिसर में स्थित हैं।

कुल वृक्षों में से 1 लाख 85 हजार 964 वृक्ष सड़कों के किनारे स्थित हैं। हर साल, उद्यान विभाग द्वारा नए पेड़ लगाए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को हटाना पड़ता है।

इसके अलावा, मानसून के मौसम में तेज हवाओं और भारी बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ जाते हैं। इसलिए, मुंबई में पेड़ों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है।

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