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गणेशोत्सव में इन नियमों का रखे ध्यान, वर्ना लग सकता है जुर्माना!

महाराष्ट्र सरकरा ने कोरोना को देखते हुए गणेशोत्सव के लिए नियमावली जारी की है

गणेशोत्सव में इन नियमों का रखे ध्यान, वर्ना लग सकता है जुर्माना!
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पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम में मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकरा ने इस साल भी कोरोना को देखते हुए गणेशोत्सव के लिए नये नियमावसी बनाई है। गणेशोत्सव मनाते समय भक्तो को इस बात का भी ध्खान रखना होगा की वह इन नियमों का पालन करे और कोरोनो के प्रसार को रोकने में मदद करे। ठाकरे सरकार ने इस साल के गणेशोत्सव के लिए नियमों की घोषणा की है, और बप्पा की सार्वजनिक और घर की बनी मूर्तियों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की सीमा 4 फीट और घरेलू गणेश प्रतिमाओं के लिए 2 फीट होनी चाहिए।

इसके साथ ही सरकार ने कई और तरह के नियम जारी किये है। भीड़भाड़ से लेकर भक्तो के दर्शन तक , सरकार ने सभी मामलो के  लिए कई तरह के नियमावली जाहीर की है।  

गणेशोत्सव मनाने के लिए दिशानिर्देश- 

1) गणेशोत्सव के लिए निगमों को बीएमसी या स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

2) नगर निगम या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय की गई नीति के अनुसार सीमित तरीके से मंडप बनाए जाने चाहिए। चूंकि गणेशोत्सव को सादगी से मनाए जाने की उम्मीद है, इसलिए फालतू सजावट से बचना चाहिए।

3) सार्वजनिक गणेश मंडल में मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और घर में मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4) संभव हो तो गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर किसी धातु या संगमरमर की मूर्ति की पूजा करें। हो सके तो मूर्ति को घर में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है, तो मूर्ति को पास के कृत्रिम विसर्जन स्थल में विसर्जित कर देना चाहिए।

5) केवल शुद्ध दान स्वीकार किया जाना चाहिए। सावधान रहें कि इसे ज़्यादा न करें। स्वास्थ्य और सोशल मीडिया विज्ञापनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बजाय स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों या शिविरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

7) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध गणेशोत्सव के दौरान लागू रहेंगे।

8) आरती, भजन, कीर्तन या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते समय सुनिश्चित करें कि भीड़ न हो। ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

9) नागरिकों की भीड़ से बचने के लिए, केबल नेटवर्किंग, वेबसाइट, फेसबुक आदि के माध्यम से गणेश के दर्शन ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम व्यवस्था की जानी चाहिए।

10) गणपति मंडप में कीटाणुशोधन और थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

11) आगमन व विसर्जन जुलूस नहीं निकालना चाहिए। विसर्जन के स्थान पर की जाने वाली आरती घर में ही करनी चाहिए। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को विसर्जन स्थल पर जाने से बचना चाहिए। चाली और भवन में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की बारात एक साथ नहीं निकालनी चाहिए।

12) गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए नगर निगम की मदद से विभिन्न बोर्ड, हाउसिंग सोसाइटी, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, कृत्रिम तालाब बनवाए जाएं।

13) कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

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