बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट (Mumbai police commisioner) ने मुंबई में महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कुछ निजी प्रतिष्ठानों ने अभी तक निर्देश को लागू नहीं किया है और इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए गए हैं।
ग्रेटर मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में एक निजी प्रतिष्ठान पर सीसीटीवी बृहन्मुंबई पुलिस ने कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त (संचालन) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट एस चैतन्य ने दी।
सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच के साथ-साथ क्राइम कंट्रोल और क्राइम सॉल्विंग में बहुत काम आ सकता है। इसी सिलसिले में निजी प्रतिष्ठान ने सीसीटीवी शुरू कर दिया है। लगाने का निर्देश दिया था। उनके मुताबिक, कुछ निजी प्रतिष्ठान अभी भी सीसीटीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कैमरा नहीं लगा।
निम्नलिखित निजी प्रतिष्ठान हैं 1) बैंक, 2) एटीएम, 3) वित्तीय संस्थान, 4) आभूषण की दुकान, 5) होटल, 6) विश्राम गृह, 7) रेस्तरां, 8) बार और पब, 9) शराब और बीयर की दुकान , १०) आवासीय परिसर, ११) कार्यालय भवन, १२) नया और निर्माणाधीन आवासीय परिसर / कार्यालय, १३) पेट्रोल पंप, १४) शॉपिंग मॉल, १५) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, १६) सुपर मार्केट, १७) जिम, १८) खेल का मैदान, १९) सिनेमा और परिसर, २०) शैक्षिक परिसर, २१) पूजा स्थल, २२) अस्पताल, २३) मूर्तियों के संरक्षण और रखरखाव के लिए नियुक्त संस्थान / संगठन आदि निजी प्रतिष्ठानों को ऐसे कैमरे लगाने चाहिए जो उनके क्षेत्र को 50 मीटर तक रिकॉर्ड कर सकें।
यह भी सुनिश्चित करें कि वे अच्छी स्थिति में हैं। फिल्मांकन प्रणाली अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और इसमें कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पुलिस मांग करे तो रिकॉर्डिंग पुलिस को दी जाए। साथ ही यदि कोई संदिग्ध मिले तो उसकी सूचना नजदीकी थाने में दें। आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्देश 12 मई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए हैं।