पात्र झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) इसके लिए पश्चिमी उपनगर के मरोल-मरोशी में कुल 190 एकड़ जमीन में से 90 एकड़ जमीन दी जाएगी। लेकिन इस फैसले का विरोध हो रहा है। साथ ही अब राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। (Opposition to the proposal to provide land for rehabilitation of SGNP residents)
इस आवेदन में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है कि यह जमीन आरे कॉलोनी में आती है और इस भूखंड का कुछ हिस्सा आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह पुनर्वास के लिए मरोल-मरोशी में 90 एकड़ जमीन देगी। साथ ही 1 दिसंबर से पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
अर्जी के मुताबिक, 5 नवंबर 2003 को सिटीस्पेस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरे की झुग्गियों को आरे में ही पुनर्वास करने की एसआरए की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद, एसआरए ने इस भूखंड पर एसजीएनपी में आरे झुग्गीवासियों और आदिवासियों के पुनर्वास का प्रस्ताव देने के लिए 27 सितंबर 2018 को एक निविदा जारी की। लेकिन अक्टूबर 2018 में हाई कोर्ट के आदेश के कारण टेंडर रद्द करना पड़ा।
दिसंबर 2019 में म्हाडा के इसी तरह के एक प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के आदेश से रद्द कर दिया गया था। आरे भूखंड के हिस्से को झुग्गी बस्ती घोषित करने की एसआरए की कोशिश 6 मई 2021 को खारिज कर दी गई। सरकार ने एसजीएनपी आदिवासियों और झुग्गीवासियों को "आरे के अलावा" क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए 22 दिसंबर 2021 को एक समिति का गठन किया।
आवेदन में उच्च न्यायालय से अपने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य को भूमि के पुनर्वास के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए और सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
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