कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण 30 जून 2016 से लागू करने का निर्णय लिया गया। ग्रुप डी से ग्रुप ए पदों के बीच प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण 30 जनवरी 2016 से लागू किया जा रहा है। (Reservation for promotion of handicapped employees implemented from 2016 in Maharashtra)
30 जून 2016 से जिस तारीख से दिव्यांग अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा।
पदोन्नति श्रृंखला में आंतरिक वरिष्ठता को प्रभावित करने वाले इस निर्णय की संभावना के कारण असुविधा से बचने के लिए, प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को 30 जून 2016 के बाद अनुमोदित प्रत्येक चयन सूची में पदों की संख्या के आधार पर और प्रावधानों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना करनी चाहिए।
पात्र दिव्यांगजनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।
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