तिलक नगर पुलिस स्टेशन में मिडास बिल्डर्स समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों पर चेंबूर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 35 लोगों को घर का कब्जा दिए बिना 21.23 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि शिकायतकर्ता को पिछले 11 साल से फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है। इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा को भेजे जाने की संभावना है। (Case registered against builder and five others for defrauding 35 people of INR 21 crores in Mumbai)
तिलक नगर पुलिस ने बुधवार को मेसर्स मिडास बिल्डर्स, मेसर्स भक्ति बिल्डवेल, नवीन रामजी कोठारी, आइरीन एडविन डिमेलो और एडविन जेरी डिमेलो के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 120 (बी) के साथ-साथ महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम की धारा 5, 8 और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ठाणे इलाके में रहने वाले टैक्स कंसलटेंट गुल श्यामदास तोतलानी (53) ने इस बारे में शिकायत की है। मुंबई में घर लेने के लिए तोतलानी ने 2013 में चेंबूर के भक्ति मीडोज में फ्लैट रजिस्टर कराया था। उनके साथ 34 अन्य लोगों ने भी वहां फ्लैट खरीदे थे।
लेकिन 11 साल तक फ्लैट का कब्जा न मिलने पर उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) में शिकायत की। साथ ही मिडास भक्ति मीडोज अलॉटमेंट एसोसिएशन बनाया और उसके जरिए फॉलोअप शुरू किया। उन्होंने मेसर्स मिडास बिल्डर्स के आइरीन एडविन डिमेलो और मेसर्स भक्ति बिल्डवेल के नवीन रामजी कोठारी के साथ मिलकर 2013 में चेंबूर के मिडास भक्ति मीडोज में निवेश किया।
2013 में योजना के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन्हें बिक्री के लिए बिल्डिंग में तीन साल में घर का कब्जा मिल जाएगा। 2014 में उन्हें घर की कस्टडी दे दी गई। इसलिए सभी को प्रोजेक्ट पर भरोसा था। करीब 40 लाख 95 हजार रुपए निवेश करने के बाद 2017 में खरीद का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया। 1 जून 2013 से 1 जून 2024 के बीच उनके समेत 35 लोगों ने 21 करोड़, 23 लाख 62 हजार 300 रुपए निवेश किए।
इन सभी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। हालांकि, फ्लैटों का कब्जा वास्तव में नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता की एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने मिडास भक्ति मीडोज बिल्डिंग की दसवीं मंजिल के निर्माण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना फ्लैट बेचकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है।
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