अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अरुण गवली को दिवाली के लिए पैरोल मिली

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अरुण गवली को दिवाली के लिए पैरोल मिली
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अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को गैंगस्टर और शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों को चार सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। (Underworld gangster Arun Gawli gets parole for Diwali)

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में सजा काट रहे सभी आरोपियों को चार सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपियों को शुक्रवार या उससे पहले रिहा करने का निर्देश दिया है, जिससे वे रविवार को अपने परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली मना सकें। 

फ्रि प्रेस जर्नल की खबर के अनुसार अदालत ने गैंगस्टर और अन्य लोगों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिन्हें अगस्त 2012 में जामसांडेकर की हत्या में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास की सजा को 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसके बाद एक अपील दायर की गई थी। 

जामसांडेकर की मार्च 2007 में घाटकोपर स्थित उनके असल्फा आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि जामसांडेकर की हत्या की सुपारी कथित तौर पर आरोपी साहेबराव भिंटाडे और बाला सुर्वे ने दी थी, जो निर्माण व्यवसाय और स्थानीय राजनीति में जामसांडेकर के प्रतिद्वंद्वी थे। 

इसके अलावा, गवली पर जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई अभी भी विशेष मकोका अदालत में लंबित है। सभी आरोपियों द्वारा दायर अपील पर फरवरी में सुनवाई होनी है, जबकि जेल से जल्द रिहाई की उनकी याचिका पर दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

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