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जुहू के सेंट जॉसेफ स्कूल परिसर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करनेवाले दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं


जुहू के सेंट जॉसेफ स्कूल परिसर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करनेवाले दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं
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2010 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कहा था की स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के परिसर के अदंर गुटखा और सिगरेट बेचना गैरकानूनी होगा और ऐसा करने पर दुकानदारो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकी सरकार के इस आदेश के बाद भी अभी कई स्कूल और कॉलेज परिसर के 100 मीटर के दायर में कई विक्रेता सिगरेट और गुटखा बेच रहे है।
जुहू के सेंट जॉसेफ स्कूल परिसर से 100 मीटर की दूरी के भीतर अवैध सिगरेट बेचने वाली कई दुकानें हैं। स्कूल ने आबकारी विभाग को लिखा कि तो विभाग ने स्कूल गेट की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए।

स्कूल के ट्रस्टी गोफ्रे पमेंटा का कहना है की कोई भी स्कूल परिसर के 100 मीटर में गुट्टा या शराब नहीं बेच सकता है, फिर भी एक दुकान है जो बिना किसी डर के चल रही है। हम आबकारी विभाग के उत्तर से आश्चर्यचकित थे, इन दुकानों को बंद करने की आवश्यकता है।

यह स्पष्ट रूप से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों अधिनियम, 2003 (सीओपीटीए) में उल्लिखित है कि तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री और विज्ञापन शैक्षिक संस्थानों और हवाई अड्डों के 100 मीटर के भीतर प्रतिबंधित हैं। फिर भी कई ऐसी दुकानें हैं जो इन उत्पादों को बेचती हैं, निडरता से।

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