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रमजान और ईद को देखते हुए सरकार ने जारी की गाइड लाइन

रमजान ईद के अवसर पर कोई भी जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए।

रमजान और ईद को देखते हुए सरकार ने जारी की गाइड लाइन
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राज्य सरकार ने कोरोना (Covid19) प्रसार को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। जिसमें लोगों के बाहर घूमने और निकलने पर प्रतिबंध है।मुसलमानों का पवित्र त्योहार ईद (eid) को देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

क्या हैं दिशा-निर्देश?

1) कोरोना (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए, मुसलमानों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से 'नमाज़', 'तरावीह' सहित 'इफ्तार' के लिए मस्जिद में या सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र न हों, बल्कि 'ब्रेक द चैन' (break the chain) नियम का पालन करते हुए अपने घर में करें।

2) नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद या खुले स्थान पर इकट्ठा न हों।

3) रमजान ईद के अवसर पर, BMC और स्थानीय प्रशासन ने सामानों की खरीद के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बाजार में चीजें खरीदने या एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है।

4) फेरीवालों को कर्फ्यू की अवधि के दौरान सड़कों पर स्टॉल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि राज्य में धारा 144 लागू होने के साथ-साथ रात में भी लॉकडाउन रहता है। इसके अलावा, नागरिकों को बिना किसी कारण के सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए।

5) रमजान ईद के अवसर पर कोई भी जुलूस, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने चाहिए।

6) चूंकि धार्मिक स्थान बंद हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों को रमजान के पवित्र महीने में त्योंहार को सादगी से मनाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए।

7) रमजान ईद के दिन सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना और मास्क और सैनिटाइज़र का भी बराबर उपयोग करना चाहिए।

8) कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकारी मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ संबंधित नगर निगम, पुलिस, स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

9) यदि इस परिपत्र के बाद और रमजान ईद के दिन कोई और निर्देश जारी किए जाते हैं, तो उनका अनुपालन भी किया जाना चाहिए।

10) उपर्युक्त नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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