परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में 15 वर्ष के भीतर विलंब होने पर 50 रूपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगाने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जमा करें। ( Maharashtra late fee of Rs 50 per day for renewal of fitness certificate of transport vehicles suspended)
वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु 50 रूपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ऑटोरिक्शा-टैक्सी चालक संघों के साथ-साथ विभिन्न परिवहन श्रेणियों के वाहन मालिकों के संघों से विलंब शुल्क की छूट/विलंब शुल्क लगाने से छूट के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।
सरकार ने वाहन मालिकों और विभिन्न संगठनों के बयानों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तदनुसार विधानसभा भवन में एक बयान के माध्यम से 15 वर्षों के भीतर सभी परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में देरी के बाद। 50/- प्रतिदिन विलंब शुल्क लेने की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की गई है।
तदनुसार, सरकार ने जारी किया आदेश दिनांक 11 जुलाई 2024 द्वारा सक्षमता प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आने वाले 15 वर्ष से कम आयु के सभी परिवहन वाहनों पर 50/- रूपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लगाने की कार्रवाई को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। सभी वाहन मालिक इस पर ध्यान दें और अपने वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करें।
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