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फायर ब्रिगेड विभाग ने 4,732 हाउसिंग सोसायटियों को भेजा नोटिस

सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर 20,000 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक की भारी जुर्माना हो सकता है।

फायर ब्रिगेड विभाग ने 4,732 हाउसिंग सोसायटियों को भेजा नोटिस
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बीएमसी के अग्निशमन विभाग ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4,732    हाउसिंग सोसयटियों  को नोटिस भेजा है।   अगर ये सोसायटी इस नोटिस के बाद भी क अग्नि सुरक्षा मानदंडों को सही नहीं कराते है तो इनके उपर मुकदमा भी चल सकता है।  विभाग ने अब तक इन 27 सोसायटियों  पर मुकदमा चलाया है।


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महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, नोटिस प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर 20,000 रुपये से लेकर 50000 रुपये तक की भारी जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही कई मामलों में 3 साल तक की सजा का भी प्रवधान है।  


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फायर ब्रिगेड जल्द ही एक नए सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इंस्पेक्शन सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है जो   इस बात पर नज़र रखेगा कि इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं।

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