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मुंबई- हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सशस्त्र सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाना चाहिए

मुंबई- हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा दी
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक अंतरधार्मिक विवाहित जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट को संदेह था कि गुजरात पुलिस महिला को सुरक्षा के साथ ले जाएगी। जज ने जोड़े से बात करने के बाद यह आदेश दिया है। (HC provides police protection to the interfaith couple)

पति की जान को खतरा होने का शक

इससे पहले महिला ने जज को बताया कि उसने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की है। वह शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने के बाद महिला ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और कहा था कि उसे और उसके पति की जान को खतरा है।

चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का आदेश

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने 27 जुलाई को इस याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाएं। यह सुरक्षा गार्ड याचिकाकर्ताओं के साथ 8 अगस्त 2024 तक रहेगा।

याचिकाकर्ता जहां भी जाएंगे, उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड रहेगा। बेंच ने अहमदाबाद के नारोल पुलिस स्टेशन को मामले की सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया।

युवती के खिलाफ घर से सोना और पैसे चोरी करने का मामला दर्ज किया गया है। दंपति की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील एमएल कोचरेकर और मोहम्मद अहमद शेख ने जज से कहा कि “हमारे मुवक्किलों के खिलाफ चोरी का झूठा मामला दर्ज किया गया है। यह मामला उनकी शादी के बाद दर्ज किया गया है।” इस सुनवाई के दौरान 24 वर्षीय युवती के माता-पिता और भाई गुजरात पुलिस के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट में मौजूद थे।

लड़की ने अपने माता-पिता से मिलने से भी इनकार कर दिया

इस बीच, युवती ने बेंच से कहा कि, “जब मैं 15 जुलाई, 2024 को अपने घर से निकली थी, तो मैं घर से कुछ भी नहीं ले गई थी। मेरे माता-पिता ने मुझे सोने की चेन और झुमके दिए थे। मैं उन्हें चेन और झुमके वापस देने के लिए तैयार हूं।”  इस बीच, युवती ने अपने माता-पिता के घर लौटने से साफ इनकार कर दिया और उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया।

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