Advertisement

मुंबई- वाहनों में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य

1 नबंवर से लागू होगा नियम

मुंबई- वाहनों में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य
SHARES

मुंबई यातायात पुलिस ( MUMBAI TRAFFIC POLICE) ने शुक्रवार को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर एक आदेश जारी किया जिसमें 1 नवंबर से वाहनों में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। पीछे की सीट के यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


साइरस मिस्त्री की मौत की रिपोर्ट के बाद फैसला 

4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री (cyrus mistry)  की मौत ने सीट बेल्ट पहनने के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। मिस्त्री केपीएमजी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ग्रुप के निदेशक जहांगीर पंडोले के साथ पिछली सीट पर बैठे थे। दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और दोनों की जान नहीं बची थी।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि 1 नवंबर के बाद से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिनके वाहनों में आगे और पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं है।

मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक, राजवर्धन सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, धारा 194 (बी) (1) के तहत जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है। या सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों को ले जाना दंडनीय होगा। तद्नुसार जिन मोटर वाहनों में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उनमें सीट बेल्ट की सुविधा स्थापित करने के लिए दिनांक 01/11/2022 तक की अवधि दी जा रही है"

यह भी पढ़ेछात्राओं को देखकर अश्लील हरकत करने के आरोप मे टैक्सी चालक गिरफ्तार

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें