नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में बिना अनुमति के कहीं भी लगाए गए बैनर/होर्डिंग शहर की छवि खराब कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए महानगरपालिका के विभाग कार्यालयों के माध्यम से नियमित कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, जैसा कि यह देखा गया कि पिछले दो दिनों में शहर में बड़ी संख्या में बैनर लगाए गए थे, मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देश पर, अतिक्रमण विभाग के माध्यम से छापामार अभियान चलाकर 6 अगस्त को एक दिन में 211 अनधिकृत बैनर हटाए गए। (Navi Mumbai NMMC pulls down 211 unauthorised banners)
इसमें बेलापुर डिवीजन में 29, नेरुल डिवीजन में 40, वाशी डिवीजन में 10, तुर्भे डिवीजन में 28, कोपरखैराने डिवीजन में 18, घनसोली डिवीजन में 42, ऐरोली डिवीजन में 27, दीघा डिवीजन में 17 इस प्रकार कुल 211 अवैध बैनर हटाए गए।
शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में बैनर लगाने के लिए कुल 126 स्थान तय किए गए हैं। उन स्थानों पर उचित आकार में बैनर लगाने की अनुमति संबंधित विभाग कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करके दी जाती है। लगाए गए बैनर पर उस अनुमति का स्टीकर लगाना अनिवार्य है।
हालांकि, अगर बिना अनुमति के कोई बैनर लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति/संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई के नागरिकों से अपील करते हुए कि वे नवी मुंबई, जिसकी प्रतिष्ठा एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में है, को खराब न करें, अनधिकृत बैनर/होर्डिंग लगाने पर महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी सजा का प्रावधान है।
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