विश्व महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने PM Cares fund की स्थापना की थी। इस PM Care fund में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगो से दान देने की अपील की थी। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसे लेकर आक्रामक रही है। हालांकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने PM Cares fund को लेकर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस केंद्र सरकार और फंड के ट्रस्टियों को भेजा गया है। इस नोटिस में केंद्र सरकार को 14 दिनों के अंदर फंड की डिटेल्स जमा कराने के लिए कहा गया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार कोर्ट ने पूछा है कि फंड में कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च किए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है।अरविंद वाघमारे ने कहा कि सरकार ने इस ट्रस्ट की स्थापना कोरोना वायरस से निपटने के लिए की थी और इसमें डोनेशन भी लेना शुरू कर दिया था। वकील वाघमारे ने कहा कि इस फंड में जितना भी पैसा जमा हुआ है, उसकी जानकारी सरकार वेबसाइट पर दे जिससे कि आम लोग इसे देख सकें।
PM-CARES फंड की जानकारी के लिए आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर किये गए एक आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि RTI ऐक्ट, 2005 के तहत ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है।