अभिषेक घोसालकर हत्या मामला- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौपा मामला

अभिषेक घोसालकर की पत्नी, जो खुद एक पार्षद हैं, ने तर्क दिया कि मुंबई क्राइम ब्रांच मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने में विफल रही है

अभिषेक घोसालकर हत्या मामला- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौपा मामला
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हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच में कई खामियों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या का सीबीआई को सौंप दिया। मामले की जांच के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। व्यवसायी मौरिस नोरोन्हा, जिन्हें मौरिस भाई के नाम से भी जाना जाता है, ने 8 फरवरी को अभिषेक घोसालकर को उस समय गोली मार दी थी, जब घोसालकर बोरीवली स्थित अपने कार्यालय से फेसबुक पर लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे थे। गोली लगने के बाद नोरोन्हा ने खुदकुशी कर ली। (Abhishek Ghosalkar Murder Case CBI files an FIR)

मुंबई पुलिस की जांच में काफी खामियां 

6 सितंबर को हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस की जांच में काफी खामियां हैं। कोर्ट ने गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया। यह फैसला घोसालकर की पत्नी तेजस्वी घोसालकर, जो खुद पार्षद हैं, द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई क्राइम ब्रांच मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करने में विफल रही है।

 सीबीआई ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की

हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए सीबीआई ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की। मूल एफआईआर बोरीवली पश्चिम के एमएचबी पुलिस स्टेशन में एक किराना दुकानदार की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। सीबीआई जांच का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी उप महानिरीक्षक सैली एस. धूरत करेंगे।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुंबई पुलिस के विस्तृत जांच करने के दावे के बावजूद, सबूतों से कुछ और ही पता चलता है। अदालत ने कहा कि जब तक हत्या से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों की पूरी तरह से जांच नहीं की जाती और मुख्य पहलुओं की ठीक से जांच नहीं की जाती, तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा।

जांच में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे न्याय को पूरी तरह से नकारने का जोखिम है। अदालत ने पूरे मामले की व्यापक जांच, जिसमें पुलिस द्वारा नजरअंदाज किए गए पहलू भी शामिल हैं, को जरूरी माना।

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