अंधेरी मेट्रोपॉलिटन (Andheri court) मजिस्ट्रेट ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्डको तलब किया है। अभिनेता सलमान खान(Salman khan) और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को एक पत्रकार द्वारा 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली शिकायत पर तलब किया है। पत्रकार अशोक पांडे (ashok pandey) ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया था। उन्होंने कहा कि मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। अभिनेता ने उनसे बहस की और फिर उन्हें धमकी दी।
कोर्ट की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है की "उपस्थित सामग्री को रिकॉर्ड में रखते हुए, सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत अपराधों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, इसलिए मैं आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत प्रक्रिया जारी करने से संतुष्ट हूं"
पांडे ने शुरू में आईपीसी की धारा 324, 392,426,506 (ii) और 34 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी और धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी, हालांकि, अदालत ने प्राथमिकी के अनुरोध को ठुकरा दिया लेकिन सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का निर्देश ताकी यह पता लगाया जा सके की क्या सलमान खान और उसके अंगरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केवल आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत अपराध किए गए और उसी के अनुसार प्रक्रिया जारी की गई। जबकि आईपीसी की धारा 506 (ii) गैर-जमानती है, आईपीसी की धारा 506 के तहत सजा एक अवधि के लिए है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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