समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी (ABU ASIM AZMI) एक नई मुसीबत में पड़ सकते है। दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया। विधायक अबू आजमी पर साल 2017 में कथित तौर पर महिला विरोधी टिप्पणियां करने का आरोप है।
क्या है मामला
साल 2017 के नए साल की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के बैगलोर इलाके में कई लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। जिसके बाद सपा विधायक ने इस मामले में एसा बयान दिया था जिसके बाद इसे लेकर काफी बवाल हो गया था। इस मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी।
दिल्ली महिला आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 7 दिसंबर 2017 को एक ज़ीरो FIR दर्ज की गई और उसे मुंबई पुलिस को भेज दिया गया। जिसके बाद अबू आज़मी के खिलाफ मुंबई के कोलाबा थाने में आईपीसी की धारा 294बी के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले मे बयान दर्ज करवाने के लिए मुंबई की एक कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को बुलाया था।
बोरिवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेल कोर्ट ने आजमी के वकील की ओर से गवाह का क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए मामले मे 18 जुलाई की अलगी तारीख दी है।
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