घाटकोपर विमान दुर्घटना मामला: यू वाई विमान मालिक पर मामला दर्ज

सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (2) (गैर-इरादतन हत्या), 337 (दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के कारण) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घाटकोपर विमान दुर्घटना मामला: यू वाई विमान मालिक पर मामला दर्ज
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घाटकोपर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सह-पायलट कैप्टन मारिया जुबेरी के खिलाफ उनके पति प्रभात कथुरिया यू वाई विमान मालिक के साथ साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्रभात में विमान मालिक के साथ साथा स्पेयर पार्ट्स के आपूर्तिकर्ता, दीपक कोठारी, अनिल चौहान, विनोद साई और विमानन कंपनी के अन्य संबंधित अधिकारी, अजय अग्रवाल, इंद्रम विमानन कंपनी के राजीव गुप्ता, अविनाश भारती और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है।

" पत्नी इस बात से अनजान थी कि विमान के पास उड़ान के लिए जरूरी अनुमति नहीं"

इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (2) (गैर-इरादतन हत्या), 337 (दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के कारण) और अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। इस विमान हादसे में प्रभात की पत्नी मारिया जूबेरी की भी मौत हो गई थी। अपनी शिकायत में कथुरिया ने कहा कि उनकी पत्नी इस बात से अनजान थी कि विमान के पास उड़ान के लिए जरूरी अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्हें लगता है कि मार्या को विमानन कंपनी ने धोखा दिया।

28 जून 2018 को घाटरकोपर के जीवदया गली में एक नीची चार्टड विमान गिर गया था , जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी।


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