मालेगांव केसः साध्वी प्रज्ञा, कर्नल समेत अन्य 7 पर कोर्ट ने आरोप किया तय


मालेगांव केसः साध्वी प्रज्ञा, कर्नल समेत अन्य 7 पर कोर्ट ने आरोप किया तय
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मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर छूटे कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट द्वारा आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए गए हैं। इन दोनों के अलावा 7 आरोपी और भी हैं जिनके खिलाफ आरोप तय किये गए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ गयी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इसे साजिश बताया और कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस की साजिश थी, पहले एनआईए ने मुझे क्लीन चिट दे दी थी। अब मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगी क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और तमाम दूसरे अपराधों के तहत आरोप तय किए हैं। हाई कोर्ट ने एनआईए को 21 नवम्बर तक पुरोहित की अर्जी का एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब जबकि इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किया हैं तो विशेष अदालत द्वारा पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। 

बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितम्बर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर विस्फोटक सामग्री बांध कर ब्लास्ट किया गया था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। केस पहले एटीएस को सौंपा गया बाद में एनआईए को दे दिया गया। एनआईए ने इस मामले में कर्नल पुरोहित के अलावा प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और राहिरकर के खिलाफ आरोप तय किये हैं। 

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