बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को एक बार फिर मुबंई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी। मुखर्जी ने खराब स्वास्थ्य और जेल में जान के खतरे का हवाला देते हुए अगस्त में जमानत याचिका दायर की थी। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा मर्डर मामले में अगस्त 2015 से ही भायखला के आर्थर रोड जेल में है।
खराब हेल्थ और जान का दिया हवाला
गौरतलब है कि शीना बोरा ने सीबीआई की विशेष अदालत में अगस्त महीने में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी जान को जेल में खतरा है और वह बीमार भी रहती है इसीलिए उसे जमानत दी जाए। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि कि वह बाहर के मुकाबले वह जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। यही नहीं कोर्ट ने यह भी माना कि इंद्राणी अपनी बीमारी को बढ़-चढ़ कर बता रही हैं।
क्या था मामला?
बता दें कि इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर साल 2012 में 24 अप्रैल को इंद्राणी अपने पहले पति की बेटी शीना की हत्या कर दी थी और खंडाला के जंगलों में 25 अप्रैल को उसकी लाश को जला दिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 2015 में इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।