एकेडमिक फीस (academic fees) को लेकर फैसला हो चुका है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ने अभिभावकों और शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य शुल्क अधिनियम के तहत संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक शुल्क सुधार समिति का गठन किया गया है और इस समिति की बैठकें हो रही हैं। इस कमेटी को सुझाव मिले हैं।
वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र विधान परिषद में दी इसकी जानकारी
शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93 के तहत प्रस्तुत एक बयान के जवाब में कहा कि कानून और न्याय विभाग इस समिति पर है और कानून नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।विधान परिषद सदस्य नागरोव गाणार ने शुल्क सुधार समिति के संबंध में एक सवाल किया था।
दरअसल लगातार पिछलें कई महिनो से अलग अलग स्कूल के अभिभावक स्कूली फिस को लेकर शिक्षा मंत्री से इसकी शिकायत कर रहे थे। कोरोना काल के दौरान भी स्कूलो की ओर से फिस को लेकर कई बार अभिभावको को परेशान भी किया गया था। जिसके बाद शिक्षा मंत्री के पास इसकी कई बार शिकायत भी की गई थी।
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