मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवेदन की तारीख से छह महीने की समय सीमा देने का निर्णय लिया है। (Now the deadline for submission of caste validity certificate is 6 months for SEBC category students getting admission in various courses)
मराठा समुदाय के विद्यार्थियों को होगा फायदा
अत: विशेषकर मराठा समुदाय के विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी। महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) 2024 के लिए आरक्षण अधिनियम 20 फरवरी, 2024 को एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
इस अधिनियम के अनुसार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में सीधी सेवा भर्ती पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इससे मुख्य रूप से मराठा समुदाय को फायदा हुआ है। SEBC अधिनियम का लाभ लेने वाले छात्रों को जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
इसके चलते एसईबीसी छात्र जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की मोहलत की मांग कर रहे थे। इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा छह महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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