मराठा समुदाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच, जिन्होंने निज़ाम के राजस्व रिकॉर्ड, शैक्षिक रिकॉर्ड और अन्य सहायक अभिलेखों में मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति के जाति प्रमाण पत्र का दावा किया है, यदि उनकी वंशावली 'कुनबी' के रूप में उल्लिखित है। ऐसा करते हुए सरकार ने उन्हें मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति का जाति प्रमाण पत्र देने की मंजूरी दे दी है।
इसी प्रकार मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति का जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में आवश्यक अनिवार्य साक्ष्यों की वैधानिक एवं प्रशासनिक जांच करने तथा मराठा-कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में , परीक्षण के बाद पात्र व्यक्तियों को कुनबी-मराठा जाति दी जाती है।
सरकार ने न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सुमंत भांगे द्वारा हस्ताक्षरित सरकारी निर्णय जारी कर दिया गया है। उक्त समिति में मा. न्यायमूर्ति श्री. संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष होंगे जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), राजस्व और वन विभाग, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, संभागीय आयुक्त, औरंगाबाद डिवीजन, संबंधित जिलों के कलेक्टर, औरंगाबाद डिवीजन को शामिल किया गया है। समिति की बैठकों में आवश्यकतानुसार अन्य प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को आमंत्रित किया जायेगा।
राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची दिनांक 13 अक्टूबर, 1967 के शासकीय निर्णय द्वारा जारी की गयी है। इसमें अ.सं.83 पर कुनबी जाति का उल्लेख है। महाराष्ट्र सरकार के निर्णय दिनांक में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में। 1 जून 2004 को जारी किया गया।
उसके द्वारा, मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा को ए.नं.83 पर कुनबी जाति के समान जाति के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु की गई शिकायतों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराने हेतु डी.टी. दिशानिर्देश दिनांक 28 फरवरी 2018 के परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं।
उक्त परिपत्र की कंडिका क्रमांक 3 के अनुसार एम.एस. यह इंगित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को पुराने अभिलेखों जैसे कुन-कुनबी आदि की अन्य साक्ष्यों के साथ संगतता की जांच करके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।
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