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कुणाल कामरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और शिवसेना विधायक को नोटिस जारी किया

कुणाल कामरा ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की

कुणाल कामरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और शिवसेना विधायक को नोटिस जारी किया
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8 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा दायर याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया। उन्होंने फरवरी में हुए एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। (Mumbai HC has issued a notice to the Mumbai Police and Shiv Sena MLA in response to Kunal Kamras plea)

कामरा को 17 अप्रैल तक अग्रिम जमानत

न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को औपचारिक नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को तय की। पीठ ने कहा कि राहत की अवधि समाप्त होने से पहले मामले पर सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने कामरा को 17 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी है।

2 फरवरी, 2025 को कामरा ने अपने शो ‘नया भारत’ के लिए प्रस्तुति दी थी। शो की रिकॉर्डिंग 23 मार्च को यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। उसी दिन रात करीब 10.45 बजे पटेल ने खार पुलिस स्टेशन में दो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच कथित रूप से कटुता फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच नफरत फैल गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कामरा ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने का प्रयास किया।

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