मेट्रो-3 परियोजना के चलते पेड़ो को काटे जाने के विरोध में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस विषय में 18 मई को सुनवाई करेगा। तब तक पेड़ों को न काटे जाने का आदेश कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल काँर्पोरेशन (एमएमआरसी) को दिया है।
याचिकाकर्ता नीना वर्मा ने बताया कि वे और उनकी सहयोगी परवीना जहांगीर ने इसी साल फरवरी महीने में मेट्रो-3 योजना के आड़े आ रहे कई पेड़ों को काटे जाने के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने सभी पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ रोक लगा दी थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पेड़ों को काटे जाने पर लगी रोक को हटा दिया और मेट्रो-3 परियोजना के कार्य को हरी झंडी दी। हालांकि कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा था कि याचिकाकर्ता चाहे तो वह 10 दिन के अंदर SC में इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने SC में याचिका दाखिल की। जिसकी सुनवाई SC 18 मई को करेगा, लेकिन तब तक पेड़ों को न काटने का निर्देश भी SC ने दिया है।
डाउनलोड करें Mumbai live APP और रहें हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट।
मुंबई से जुड़ी हर खबर की ताज़ा अपडेट पाने के लिए Mumbai live के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें।
(नीचे दिए गये कमेंट बॉक्स में जाकर स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दे)