देश में कोरोना (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कुछ स्थानों पर रात्रि कर्फ्यू (night curfew) लगाया गया है। बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बस, लोकल ट्रेन (local train) के साथ साथ कुछ लोग एयरपोर्ट (airport) पर भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। इसके बाद डीजीसीए (dgca)की तरफ से कोरोना के मद्देनजर नए नियम पेश किए हैं। जिसकेे तहत यात्रियों को हवाई अड्डों और हवाई यात्रा पर इन नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन नही करने पर आपकी उड़ान पर प्रतिबंध लग सकता है।
मास्क को ठीक से लगाने की जरूरत
मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन इसे ठीक से लगाए जाने की जरूरत है। हवाई यात्रा करते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
CISF को विशेष जिम्मेदारी
CISF को यह सुनिश्चित करने के की जिम्मेदार दी गई है कि कोई भी बिना मास्क के हवाई अड्डे में प्रवेश न करे। साथ ही एयरपोर्ट प्रबंधक / टर्मिनल प्रबंधक यह जाँच करेगा कि यात्री मास्क ठीक से पहन रहे हैै या नहीं।
सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया जाएगा
यदि कोई यात्री कोरोना के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे विमान से उतारा जा सकता है। और उसे सुरक्षा एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। DGCA ने सूचित किया है कि शुरू में यात्री को सूचित किया जाएगा और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्लेन में मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 'उपद्रव यात्री' माना जाएगा। जिसके बाद उपद्रव यात्री के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद उस यात्री की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही नहीं, ऐसे मामलों में सजा का भी प्रावधान है।